इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंशन योजना

  • परिचय

    भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धाें को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन विभाग द्वारा किया जा रहा है

    उदेद्श्‍य

    गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले वृद्धाें को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है ।

    पात्रता

  • आवेदक (पुरूष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक हो।
  • आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

लाभ

  1. 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह  ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें ₹ 200 केन्द्रांश तथा ₹ 400 राज्यांश सम्मिलित हैा
  2. 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें ₹ 500 केन्द्रांश तथा ₹ 100 राज्यांश सम्मिलित हैा

प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में तीन फोटो, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र तथा बी.पी.एल. कार्ड के साथ जमा करायें

अधिक जानकारी विभाग के पेंशन पोर्टल से प्राप्‍त की जा सकती है :-  https://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx

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क्रमांक नाम प्रकार डाउनलोड
1 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत केन्‍द्रीय सहायता के लिए दिशा निर्देश दिशा-निर्देश
2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन पत्र आवेदन पत्र
3 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्धावस्‍था पेंशन योजना के 60 से 79 वर्ष आयु के पेंशन हितग्राहियों की पेंशन आदेश
4 समाधान एक दिन - तत्‍काल सेवा व्‍यवस्‍था के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय वृद्वावस्‍था पेंशन (IGNOAPS) स्‍वीकृत करने विषयक । आदेश
अंतिम नवीनीकरण:19-06-2023

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