दायित्व
सामाजिक एवं निःशक्तजन कल्याण के क्षेत्र में कतिपय विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने, इस क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने और सामाजिक योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रदेश स्तर पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की है। विभाग द्वारा मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित की जाती हैं :-
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण
- सामाजिक सहायता
- समाज रक्षा
- अन्य कार्यक्रम
दिव्यांगजन सशक्तिकरण
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का क्रियान्वयन
म.प्र. दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017
दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक रूप से अविकसित बालक/बालिकाओं/व्यक्तियों के लिये शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार, पुनर्वास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, शिक्षा प्रोत्साहन स्वैच्छिक एवं शासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जाते हैं ।
नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
बहु विकलांग/मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को सहायक अनुदान।
दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन एवं कल्याण
सामाजिक सहायता
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
4. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
- राज्य शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- निराश्रित वृद्वजनों एवं वृद्वाश्रम में निवासतर वृद्वजनों को पेंशन
- बी.पी.एल. परित्यक्त महिला को पेंशन
- दिव्यांगजनों को पेंशन
- कल्याणी पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन
- अविवाहिता पेंशन योजना
- कल्याणी विवाह सहायता योजना
- कन्या विवाह/ निकाह योजना
- अंत्योदय मेला
समाज रक्षा
- माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के नियम 2009 का क्रियान्वयन।
- म.प्र. निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम 1970 के नियम 1999 एवं संशोधित नियम 2007 का क्रियान्वयन ।
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऐसे वयस्क अपराधियों को जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदण्ड से दण्डित न हों, उन्हें कारावास के स्थान पर सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ने की कार्यवाही की जाती है ।
- मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 की योजना प्रदेश के 2 जिलों यथा इंदौर एवं उज्जैन में प्रभावशील है । वर्तमान में एक भिक्षुक प्रवेश केन्द्र इंदौर में स्थापित एवं संचालित है। योजना अन्तर्गत भिक्षुकों को अभिरक्षा में लेकर उन्हें न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । न्यायालय के निर्णय अनुसार विचाराधीन एवं दंडित भिक्षुकों को भिक्षुक गृह में रखा जाता है।
- वृद्धाश्रमों का संचालन /वृद्धजन नीति/ शतायु सम्मान
अन्य कार्यक्रम
- अंत्योदय मेलों का आयोजन।
- म0प्र0 निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता योजना।
- वृद्धों के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध आश्रम का संचालन।
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मादक द्रव्य पदार्थों से प्रभावित लोगों को उपचार/परामर्श के लिये भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजनान्तर्गत नशा मुक्ति सह परामर्श केन्द्र स्थापित कराये जाना। मादक द्रव्य एवं पदार्थो की रोकथाम के लिये वातावरण निर्मित करने तथा प्रचार-प्रसार आदि के कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं
शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक पहुचाने एवं लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विभागीय कलापथक दल, अशासकीय कला मण्डल एवं दृश्य, श्रव्य, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार की कार्यवाही की जाती है ।