राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

परिचय

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एफ बी एस) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से आर्थिक सहायता प्रदाय की जाती है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

उदेद्श

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही हैा

पात्रता

  1. मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
  2. मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।
  3. मृतक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।

लाभ

राशि रु. 20,000/- की आर्थिक सहायता (केन्द्रांश मद से) एकमुश्त प्रदान की जाती हैा

प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन उनके मूल निवास के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में निम्न अभिलेखों के साथ जमा करायें :-

  1. आयु प्रमाण पत्र
  2. मृत्यु प्रमाण पत्र
  3. बी.पी.एल. कार्ड
  4. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले मे पुलिस मे दर्ज प्राथमिक रिपोर्ट।

Download
क्रमांक नाम प्रकार डाउनलोड
1 राष्‍ट्रीय परिवार सहायता (एन एफ बी एस) में स्‍वीकृति प्रदान करने के संबंध में
2 राष्‍ट्रीय परिवार सहायता (एन एफ बी एस) का आवेदन पत्र आवेदन पत्र
3 राष्‍ट्रीय परिवार सहायता (एन एफ बी एस) में स्‍वीकृति प्रदान करने के संबंध में
4 राष्‍ट्रीय परिवार सहायता (एन एफ बी एस) में पात्रता के मापदण्‍ड का स्‍पष्‍टीकरण के संबंध में दिशा-निर्देश
5 जनहानि एवं मृत्यु के प्रकरणों में समय-सीमा में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में।
6 राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान PFMS पोर्टल से करने के संबंध में। दिशा-निर्देश
7 समाधान एक दिन - तत्‍काल सेवा व्‍यवस्‍था के अंतर्गत राष्‍ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) स्‍वीकृत करने विषयक । आदेश
8 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान बैंक प्रणाली DigiFMS से करने के संबंध में। (21-02-2023) पत्र
9 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान बैंक प्रणाली DigiFMS से करने के संबंध में। (16-03-2023) दिशा-निर्देश
10 User Manual for Beneficiary Registration and Payment User Manual
11 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084) का भुगतान बैंक प्रणाली DigiFMS से करने की प्रक्रिया (User Manual) User Manual
अंतिम नवीनीकरण:19-06-2023

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