इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना

परिचय

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा रही है । योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन म०प्र० शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्‍याण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

उदेद्श

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रदेश में 01-04-2009 से प्रारंभ की गई है योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्तजनों को भारत सरकार के मद से पेंशन राशि का भुगतान किया जाता हैा

पात्रता

  1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की होगी ।
  2. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।
  3. आवेदक दिव्यांग व्यक्ति होना चाहिये, जिसकी नि:शक्तता का प्रतिशत 80 या उससे अधिक हो ।

लाभ

निःशक्त हितग्राही को प्रतिमाह ₹ 600 की दर से पेंशन प्रदाय की जाती है जिसमें ₹ 300 केन्द्रांश तथा ₹ 300 राज्यांश सम्मिलित है।

प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ जमा करायें :-

  1. तीन फोटो
  2. नि:शक्तता प्रमाण पत्र
  3. आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  4. बी.पी.एल. कार्ड

https://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx

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क्रमांक नाम प्रकार डाउनलोड
1 इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय निशक्‍त पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र आवेदन पत्र
2 समाधान एक दिन - तत्‍काल सेवा व्‍यवस्‍था के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्‍त पेंशन (IGNDPS) स्‍वीकृत करने विषयक । आदेश
अंतिम नवीनीकरण:19-06-2023

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